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गवाह नहीं हुए उपस्थित, अगली तिथि पांच सितंबर नियत

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में सोमवार को 21 साल पुराने विधि विरुद्ध जमाव और तोड़फोड़ के मामले में तत्कालीन विधायक एवं वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी एवं अन्य के मामले में गवाही होनी थी। पर गवाह के उपस्थित न होने के कारण अगली तिथि पांच सितंबर नियत की गई है।
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मालूम हो कि बीते नौ अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम में तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी मंडी समिति से चार हजार लोगों के जूलुस के साथ तहसील और मुहम्मदाबाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे। सूचना पर तत्कालीन सीओ सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोपहर 12 बजे उन लोगों को रोकने प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी वे अंदर घुस गए और दरवाजा खिड़की के शीशे बेंच आदि तोड़ने लगे। उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो भीड़ में शामिल होकर सभा करने लगे। इस घटना के संबंध में पुलिस ने अफजाल अंसारी सहित कुल नौ आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया और विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
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