गाजीपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राम अवतार ने सुनवाई के बाद आरोपी विकास उर्फ गोलू पुत्र लालजी राम निवासी परसपुर थाना भुड़कुड़ा को दोषी करार दिया।
अभियोजन के अनुसार थाना भुड़कुड़ा में वर्ष 2017 में आरोपी के खिलाफ धारा 354ग भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354ग भादवि में तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।