नौगढ़। आरक्षित वन भूमि पर अवैध निर्माण कर देसी शराब की 3 दुकानें संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। जयमोहनी और मझगाई रेंज क्षेत्र मझगावां जनकपुर केसार में बने मकानों को किराए पर देकर उनमें सरकारी लाइसेंस वाली शराब की दुकानें चल रही थीं। वन विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
रेंज अधिकारी अमित श्रीवास्तव रविवार को अग्रिम मृदा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए वन क्षेत्रों में निकले थे। निरीक्षण के दौरान उन्हें कई स्थानों पर शराब की दुकानें संचालित होती दिखाई दीं। संदेह होने पर सभी दुकानों की जीपीएस लोकेशन ट्रेस कराई गई। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि दुकानें आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर ही संचालित हो रही हैं।
रेंजर अमित श्रीवास्तव ने कहा कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संचालन पूर्णतः अवैध है। नोटिस में आबकारी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन दुकानों का संचालन बंद कराया जाए। यदि समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो वन विभाग स्वयं दुकानों पर ताला लगाने की कार्रवाई करेगा।