पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिए। अफजाल को गैंगस्टर के मामले में चार साल की सजा हुई है। उसकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ ने अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को चार साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसके दो दिन बाद एक मई को लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। तीन मई को अफजाल के नाम से जारी तीन शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिए। अफजाल अंसारी, निवासी दर्जी टोला युसुफपुर, थाना मुहम्मदाबाद के नाम से तीनों लाइसेंस जारी हुए थे। संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए।