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चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए तय की जमानत की धनराशि और खर्च की सीमा

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मौधा। पंचायत चुनावों में आरक्षण की सूची जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज कराने का समय चार से आठ मार्च तक दिया गया था जो सोमवार को खत्म हो गया। सैदपुर ब्लाक की इन आपत्तियों में सबसे ज्यादा प्रधान पद के लिए 18 आपत्तियां आई हैं। जबकि बीडीसी पद पर महज तीन आपत्तियां ही ब्लाक कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। सैदपुर के उपजिलाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए चुनाव आयोग ने जमानत राशि और खर्च की जो सीमा निर्धारित की है उसके अनुसार इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान पद के उम्मीदवारों की जमानत राशि दो हजार होगी। वहीं जिला पंचायत के उम्मीदवारों को चार हजार रुपये जमा करने होंगे। एसडीएम ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और महिला वर्ग को जमानत राशि आधी देनी होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान पद के लिए 75 हजार और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 हजार रुपये तक खर्च करने की सीमा होगी। बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी चार लाख और ब्लाक प्रमुख पद के प्रत्याशी दो लाख तक खर्च कर सकेंगे। नामांकन पत्र नकद क्रय किया जाएगा। जबकि जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक एवं कोषागार में जमा करनी होगी। कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य को केवल घोषणा पत्र देना होगा। जबकि शेष को शपथ पत्र भी देना होगा। एसडीएम ने बताया कि प्रदेश में उम्मीदवारों के लिए कोई शैक्षिक योग्यता तय नहीं है।
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