बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में गवाह सरफराज अंसारी से जिरह पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए अगली तिथि 26 जुलाई नियत की गई है।
तीन दिसंबर 1990 को सुबह 7.30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर थाना क्षेत्र में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था। तभी तक एक नीली मारुति कार से आरोपित त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह, बृजेश सिंह व राइफल से लैस दो अज्ञात व्यक्ति आए और पकड़कर मारने-पीटने लगे। सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिए और दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिया। इसके बाद साइट पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मार कर फाड़ दिए। उसके सहयोगी को थप्पड़ से पीट कर भगा दिए। सरफराज की सूचना पर सैदपुर थाने में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। उसी मुकदमे में आज सरफराज की जिरह न्यायालय में होनी थी। संवाद