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UP: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सजा, 25 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड; आठ साल पहले किया था कांड

Tue, 11 Nov 2025 12:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।

सार

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 2017 की जुलाई में यह मामला दर्ज हुआ था। पिता की तहरीर पर पुलिसे ने जांच-पड़ताल कर लड़की को बरामद कर लिया था। वहीं आरोपी को भी जेल भेज दिया था।
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यूपी के गाजीपुर का मामला। - फोटो : अमर उजाला
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UP Crime News: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कारावास के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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अभियोजन के अनुसार सुहवल थाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि करीब 14-15 वर्ष से डिबरूगढ़ के एक इलाके में अपने परिवार के साथ रह कर काम करता था। पूरा परिवार 15 जुलाई 2017 से पैतृक गांव में रहने लगा।

पुराने जान पहचान के आधार पर आरोपी राजेश राजभर 22 जुलाई 2017 को घर आया और पुत्री को बाजार ले जाने के बहाने लेकर भाग गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी नहीं मिली तो घटना की सूचना थाने में दी गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पीड़िता को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया।
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विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने छह गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।

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