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सांसद अफजाल के 21 साल पुराने मामले में हुई गावाही, अगली तिथि 7 नवंबर को

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गाजीपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में सोमवार को 21 साल पुराने विधि विरुद्ध जमाव व तोड़फोड़ के मामले में सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य के मामले में अभियोजन की तरफ से गवाह सेवानिवृत्त सिपाही पारसनाथ यादव व घरभरन की गवाही हुई। बाकी की गवाही के लिए कोर्ट ने सात नवंबर की तिथि नियत की। अभियोजन के अनुसार, नौ अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के संबंध में तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी मंडी समिति से चार हजार लोगों के साथ जुलूस लेकर तहसील मुहम्दाबाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। सूचना पर तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोकने प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद भी वहां घुस गए और दरवाजा खिड़की के शीशा, बेंच आदि तोड़ने लगे। उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो भीड़ में सम्मिलित होकर सभा करने लगे। इस पर पुलिस ने थाना मुहम्मदाबाद में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया और विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया।
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