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किसी भी कोटे की दुकान से ले सकते हैं अनाज

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जमानिया। सरकार की ओर से पहली अगस्त से नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर आपूर्ति विभाग तैयारी में जुट गया है। नगर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा के लागू होने के बाद नगर के राशन कार्डधारक नगर क्षेत्र में स्थित किसी भी कोटे की दुकान से अनाज ले सकेंगे।
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वर्तमान समय में राशन कार्डधारक इस सुविधा का लाभ अनाज लेने के लिए कर पाएंगे। मिट्टी तेल के वितरण में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। मिट्टी तेल उसी दुकान से प्राप्त होगा, जिस कोटेदार के यहां उसका राशन कार्ड पंजीकृत है। क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पहली अगस्त से नगर क्षेत्र में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू की जाए। इसे लेकर कार्यालय स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। जल्द ही क्षेत्रों के दुकानदारों को इस प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सुविधा का लाभ लेने वाले परिवारों के राशनकार्ड लाभार्थी परिवार के किसी न किसी एक सदस्य के आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। जिन परिवारों के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड लिंक नहीं है, उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने संबंधित कोटेदार की दुकान से ही अनाज लेना होगा।
ई-पॉस मशीन के बिना नहीं होगा वितरण
जमानिया। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू होने के बाद नगर क्षेत्र में किसी भी स्थिति में कोटेदारों को मैनुअल अनाज वितरण की अनुमति नहीं होगी। इससे एक ही कार्ड पर दो अलग-अलग स्थानों से अनाज वितरण करने की गुंजाइश न रहे। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू कराने को लेकर विभाग की ओर से कोटेदारों को प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है।
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