भीमापार। जिले के एकल व शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित और समायोजित किया जाएगा।
इसके लिए जारि नीति में कहा गया है कि शिक्षक विहीन व एकल विद्यालयों में अन्तः जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की जाएगी। यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालय को चिह्नित किया जाएगा। शिक्षकों की पदोन्नति, अंयत्र स्थानांतरण एवं अकस्मात मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक होने की स्थिति में जनपदीय समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अन्तः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के विवरण को अपलोड किया जाएगा।