Ghazipur News: विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट रामअवतार प्रसाद ने शुक्रवार को एक वर्ष की पुत्री से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला 14 दिनों में दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ मार्च में हुई थी। वह अपने पहले पति से हुए चार वर्ष के पुत्र और एक वर्ष की पुत्री को लेकर दूसरे पति के घर आई थी।