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Ghazipur News: एक साल की बच्ची से दुष्कर्म में दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद, 14 दिन में मिली सजा

सार

गाजीपुर में विशेष पाॅक्सो कोर्ट ने एक वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 14 दिनों के भीतर आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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विस्तार
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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट रामअवतार प्रसाद ने शुक्रवार को एक वर्ष की पुत्री से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला 14 दिनों में दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ मार्च में हुई थी। वह अपने पहले पति से हुए चार वर्ष के पुत्र और एक वर्ष की पुत्री को लेकर दूसरे पति के घर आई थी। 18 जुलाई को करीब तीन बजे वह अपनी एक वर्षीय पुत्री को अपनी सास व पति की देखरेख में छोड़कर खेत में धान की रोपाई करने गई थी। घर पर बच्ची को अकेला पाकर पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह घर आई तो बच्ची रोती मिली। पति से पूछा तो उसने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसको लेकर अस्पताल गई। वहां उपचार के बाद ट्राॅमा सेंटर वाराणसी भेज दिया गया। वहां पुत्री का उपचार हुआ। महिला की सूचना पर शादियाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ 20 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 11 सितंबर को आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने उसी दिन मामले का संज्ञान लिया। साथ ही 12 सितंबर को आरोपी के विरुद्ध आरोप चार्ज फ्रेम किया। विचारण के लिए 15 सितंबर की तिथि तय की। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने बयान न्यायालय में दर्ज कराए। इस मुकदमे में कुल 11 तारीख चली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषी सौतेले पिता को जेल भेज दिया।
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