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बुधवार से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें

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आंशिक कोरोना कर्फ्यू मेें बुधवार से जिले को राहत मिल जाएगी। सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। हाईवे के किनारे ढाबों का संचालन होगा। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलिवरी हो सकेगी। जबकि कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, शापिंग मॉल, क्लब बंद रहेंगे। मंगलवार की देर शाम साढ़े आठ बजे जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया। जिलाधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। दुकानों पर दुकानदार एवं एक कर्मचारी ही मौजूद रहेगा। जबकि सेनेटाइजर एवं मास्क की उपलब्धता अनिवार्य होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी, बैंक, बीमा कार्यालय खुलेंगे। साथ ही हाईवे के किनारे ढाबों के साथ ठेला-खोमचा वाले अपनी दुकान खोल सकेंगे। इसके अलावा आटो रिक्शा पर दो यात्री से अधिक नहीं बैठेंगे। बाइक पर हेलमेट एवं मास्क जरूरी होगा। शिक्षा संस्थान पूर्व की तरह बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पुल, शॉपिंग मॉल और क्लब पूर्णत: बंद रहेंगे। इनको खुलने की कोई अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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