संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में एक को 7 साल की कैद व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वही, इसी मामले में पति-पत्नी को 6 माह के प्रोबेशन पर रिहा कर दिया।
मुहम्मबाद थाना क्षेत्र के परसा निवासी राजेंद्र बिंद ने 31 जनवरी 2008 को थाने में सूचना दिया। जिसके मुताबिक राजेंद्र के रिश्तेदार अपने लड़के के शादी के लिए आए थे, लेकिन उसके चाचा ने शादी से इन्कार कर दिया। इसी बात को लेकर पंचायत हो रही थी कि एकाएक राजेंद्र बिंद के चाचा सुभाष, चाची सामराजी देवी, हरिनारायण बिंद, उनका पुत्र धनजी बिंद निवासी परसा लाठी डंडे से मारने पीटने लगे।
इससे राजेंद्र बिंद के भाई की पत्नी धर्मशील को गंभीर चोट लगी। धर्मशीला की दौरान इलाज मौत हो गई। सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने धनजी को दोषी करार दिया। साथ ही हरिनारायण बिंद व सामराजी देवी को प्रोबेशन पर छोड़ दिया।