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जिले में आज से दो माह तक रहेगी प्रभावी रहेगी धारा 144

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गाजीपुर। जिले बुधवार से दो माह के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए यह जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। एडीएम के आदेश से इसे लागू कर दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के साथ ही साथ ही 11 मार्च को महाशिवरात्रि और 28 एवं 29 मार्च को होली का त्यौहार पड़ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हैं। इस दौरान प्रमुख मंदिरों पर काफी भीड़ होने के साथ कही-कही मेले का आयोजन भी होता है। ऐसे में अराजकतत्वों द्वारा शांति व कानून व्यवस्था भंग किया जा सकता है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा एवं त्योहारों को सकुशल एवं शांति पूर्वक संपन्न कराने तथा शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अब किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा, भाषण और पोस्टर नहीं लगाएंगे, जो विभिन्न संप्रदायों, धर्मों और वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले। यह आदेश जनपद में 10 फरवरी से दो माह तक प्रभावी रहेगा।
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