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Ghazipur News: जिले में 30 तक धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन और कैंडल मार्च पर रोक

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गाजीपुर। जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जनपद में धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से बढ़ाते हुए 30 अप्रैल तक प्रभावी कर दिया है। यह निर्णय थाना करंडा क्षेत्र के ग्राम कटरियां निवासी एक किशोरी की मौत के मामले को लेकर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए लिया गया है।
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जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने रविवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि जनपद की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा, कैंडिल मार्च और नारेबाजी पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस घटना को लेकर आंदोलन के उद्देश्य से समूह बनाकर या व्यक्तिगत रूप से जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि सहानुभूति जताने के नाम पर कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधिमंडल ग्राम कटरियां नहीं जाएगा। साथ ही किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य संगठन द्वारा इस घटना से संबंधित कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जिससे जनाक्रोश और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में गांव कटरियां में किसी भी समूह या प्रतिनिधिमंडल का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हालांकि, डीएम ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा शव यात्राओं, पारंपरिक धार्मिक आयोजनों और मेलों पर लागू नहीं होगी। डीएम ने बताया कि परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है, जो 30 अप्रैल तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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