शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरे चरण का आवेदन सोमवार से शुरु हो गया। इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है।
बीस दिनों तक आने वाले आवेदनों का सत्यापन कराकर लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें चयनित बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रथम चरण में 905 विद्यार्थियों और द्वितीय चरण में 674 बच्चों की लाटरी निकाली गई है।
आरटीई के तहत निजी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए अब तक दो चरण की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तीसरे चरण के लिए 15 अप्रैल से आठ मई तक आवेदन प्रक्रिया होगी।
15 मई तक जिला स्तर पर आवेदन का सत्यापन और 16 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के बाद 23 मई तक बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। चौथे और अंतिम चरण के लिए एक जून से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और 27 जून तक आवेदन का जिला स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा।
28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। सात जुलाई तक बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी हेमंत राव ने बताया कि आरटीआई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का निजी विद्यालयों में दाखिला कराया जाता है। तीसरे चरण का आवेदन शुरू हो गया है।