ग़ाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का नियमित वितरण 18 दिसंबर से प्रारंभ होकर 28 तक होगा। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि गाजीपुर में अंत्योदय के 59537 कार्डों पर प्रति माह 20 किग्रा गेहूं एवं 15 किग्रा चावल तथा पात्र गृहस्थी के
579128 कार्डों पर प्रतिमाह प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं एवं दो किग्रा चावल का वितरण किया जाएगा। दोनों प्रकार के राशनकार्डों पर गेहूं का मूल्य दो रुपये प्रति किग्रा एवं चावल का मूल्य तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से किया जाएगा।