गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के काठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। भुड़कुड़ा कोतवाली के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि नौ अगस्त 2014 को उसकी नाबालिग पुत्री अपनी मां के साथ दवा लेने बाजार गई थी। रास्ते में आरोपी साधु बनवासी उर्फ प्रमोद उसे बहला फुसला कर भगा ले गया। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी की बहन के गांव से पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया गया और पीड़िता का मेडिकल करा कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की तरफ से वादी के अधिवक्ता सुमित श्रीवास्तव और विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पांडेय ने नौ गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई।