अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए जज शक्ति सिंह की अदालत ने शनिवार को बिहार पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत 11 लोगों के दोष मुक्त के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से दायर अपील खारिज कर सीजेएम न्यायालय के आदेश को बहाल रखा है।
मालूम हो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सहित 11 लोगों को सभी को 31 जुलाई 2023 को दोषमुक्त कर दिया था। अभियोजन ने उक्त आदेश के विरुद्ध जिला जज के न्यायालय में 6 सितंबर 2023 को जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने अपील दाखिल किया था।
जिला जज की अदालत ने मामले को एमपी/एमएलए अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया। अपील में अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने पूर्व में बहस किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।
गत 8 नवंबर 1993 को तत्कालीन मुहम्मदाबाद थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उन्हें सूचना मिली कि बिहार प्रांत से दो विधायक पप्पू यादव, उमेश पासवान अपने साथ काफी संख्या में अवांछनीय तत्वों लेकर उत्तर प्रदेश में अपने विरोधी राजनीतिक दलों के चुनाव सभाओं में गडबडी उत्पन्न करने के उद्देश्य से उजियार घाट की ओर से होते हुए इस जनपद में प्रवेश करने वाले हैं।
इस बात का विश्वास करके पुलिस के साथ पहुंचकर सभी को चुनाव व शांति व्यवस्था से अवगत करने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। उक्त मामले में पुलिस ने आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया था। जहां विचारण के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। उसी के विरुद्ध अपील थी, जिस पर फैसला सुनाया गया है।