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Ghazipur News: शीतगृहों से आलू निकासी पूरी, अब होगी सख्ती

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गाजीपुर। जिले के निजी शीतगृहों से किसानों द्वारा भंडारित आलू की निकासी का कार्य लगभग पूरा हो गया है। यह जानकारी जिला उद्यान अधिकारी आशीष कुमार ने दी। बताया कि हालांकि कुछ शीतगृहों में अभी भी भंडारित आलू शेष है, जिन्हें हटवाने के लिए विभाग ने संबंधित किसानों व शीतगृह संचालकों को नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि जनपद में आलू भंडारण की निर्धारित अवधि 15 फरवरी से 30 नवंबर तक तय है, ताकि किसानों को पर्याप्त समय मिल सके। उत्तर प्रदेश कोल्ड विनियमन अधिनियम के तहत यह अनिवार्य है कि यदि कोई किसान निर्धारित अवधि के बाद 15 दिन के भीतर अपना माल नहीं उठाता, तो शीतगृह स्वामी उसे तत्काल नोटिस जारी करेगा। नोटिस की एक प्रति जिलाधिकारी को भेजना भी अनिवार्य है। यदि नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर किसान माल नहीं उठाता है, तो शीतगृह स्वामी उसके खर्च और जोखिम पर आलू को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिकवा सकता है। नीलामी से 48 घंटे पहले इसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होती है, ताकि वे स्वयं या अधिकृत अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई की निगरानी कर सकें। जिला उद्यान अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्धारित सभी प्रावधानों का पालन शीतगृह संचालकों द्वारा हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए, ताकि किसानों व भंडारण व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।
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