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कोई भी वीआईपी एजेंट नहीं बनाए जाएंगे

Mon, 13 Feb 2017 10:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो /गाजीपुर
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 विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सातों विधानसभा के सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सोमवार को जिला पंचायत के सभागार में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान से पहले, मतदान के दिन, मतदान के बाद की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।
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मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय एवं अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में उन्होंने बताया कि जिले के सातों विधानसभा में 158 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 25 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। हर विधानसभा में दो से चार जोन बनाए गए हैं। संवेदनशील बूथों को दो भागों वल्नरेबल एवं क्रिटिकल बूथ में विभाजित किया गया है। बताया कि चुनाव के दौरान अभद्रता एवं शांति भंग करने वालों को पाबंद किया जा रहा है। दबंगों पर कार्रवाई की जा रही है। इनको चेतावनी पर्ची (लाल पर्ची) दे दी गई है। कमजोर मतदाताओं में विश्वास पर्ची बांटी जाएगी जो मतदान में सहायक सिद्ध होगी। इसमें 10 बड़े अधिकारियोें तथा कंट्रोल रूम का नंबर होगा, जिससे कोई भी समस्या आने पर या पूर्व अवगत करा सकते हैं। अधिकारी द्वय ने कहा कि बूथों पर मतदाता सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। वहां मतदान करने संबंधी चार पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि मतदान करने वाले व्यक्तियों को मतदान करने में कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। मतदाता सहायता केंद्र पर बीएलओ वोटर लिस्ट के साथ उपस्थित रहेंगे। मतदान केंद्रों पर कोई भी वीआईपी एजेंट नही बनाए जाएंगे। बनाए गए एजेंटों का पता तथा वीडियोग्राफी अवश्य करा लेंगे। किसी भी एजेंट के पास मोबाइल नहीं रखने का हिदायत दिया गया। सभी एजेंटों से एक समान व्यवहार करने को कहा गया। बताया कि पर्दानशीं मतदाताओं के लिए बूथों पर महिला कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के साथ उनके गनर या असलहे मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। विकलांग व्यक्तियों के लिए वोटर लिस्ट के पीछे उनकी सूची चस्पा है। उनकी व्हील चेयर बूथों के अंदर तक जाएगी।


विकलांग तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार तथा पहले मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। सभी कर्मचारी पोस्टल बैलेट पेपर का प्रयोग अवश्य करेंगे, जिसकी व्यवस्था की जा रही है जो ट्रेनिंग के समय उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान के समय बूथों पर अभद्र व्यवहार, बैलेट पेपर से छेड़खानी, बूथ कैप्चरिंग, दूसरों के नाम पर वोट डालना, ड्यूटी के समय सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाना, कर्मचारी के ड्यूटी से नदारद होने संबंधी धाराओं को विस्तारपूर्वक बताया गया। मीडिया के संबंध में बताया गया कि कोई भी मीडियाकर्मी को बिना प्रेस पास के बूथ पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडियाकर्मी मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए एजेंट तथा लाइन में खडे़ मतदाताओं की फोटो ले सकते हैं। इसके बाद वीवीपैट के जरिए मतदान करने संबंधी जानकारी उपस्थित सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को विस्तार पूर्वक दी गई।
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