मुख्तार अंसारी के परिवार को न्यायालय की ओर से एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। बीते दिनों नौ करोड़ 44 लाख की संपत्ति के कुर्क होने के बाद नोटिस भेजने को लेकर सुनवाई हुई और अदालत ने जिलाधिकारी के आदेश को बहाल रखने का निर्देश दिया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की नौ करोड़ 44 लाख रुपये की संपत्ति तत्कालीन डीएम के आदेश पर दिसंबर 2021 में कुर्क हुई थी। इसकी संस्तुति के लिए जिला जज की अदालत में प्रर्कीण फौजदारी वाद प्रस्तुत हुआ था।
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इसमें मुख्तार अंसारी सहित उनके परिवार के सदस्यों को (जिनकी नाम से संपत्ति खरीदी गई थी) न्यायालय ने नोटिस भेजी थी। इस सुनवाई के बाद मंगलवार को एमपी/ एमएलए कोर्ट शक्ति सिंह की अदालत ने जिलाधिकारी के आदेश 6 दिसंबर 2021 को बहाल रखा है।