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Mukhtar Ansari: सफाई देने के आखिरी मौके पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए मुख्तार, अब अदालत ने दे डाला ये आदेश

Sat, 12 Nov 2022 11:26 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर

सार

1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी व भीम सिंह अपने पक्ष में सफाई देने के आखिरी मौके पर अदालत में पेश नहीं हुए। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था।
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मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी, एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी व भीम सिंह अपने पक्ष में सफाई देने के आखिरी मौके पर अदालत में पेश नहीं हुए। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था। इस मामले में बहस के लिए 14 नवंबर की तिथि तय की गई है।  
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3 अगस्त 1991 को दिन में करीब एक बजे अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ वाराणसी स्थित मकान के गेट पर खड़े थे। इतने में एक सफेद रंग की मारुति वैन आई, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुछ लोग मौजूद थे। आरोप है कि गाड़ी से उतरकर उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अवधेश राय पर भी गोली चलाई गई। 
इसके बाद उन लोगों ने मारुति वैन से भागने का प्रयास किया। जवाब में अजय राय ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की। इसके बाद सभी गाड़ी छोड़ कर भाग गए। इस वारदात में अवधेश राय की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसका विचारण अदालत में चल रहा है।
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