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Ghazipur News: न्यायालय में पेश नहीं मऊ विधायक, छह जून को होगी सुनवाई

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शक्ति सिंह की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति के मामले में मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ बुधवार को सुनवाई होनी थी , लेकिन विधायक के नहीं आने से सुनवाई टल गई। विधायक के अधिवक्ता ने विधायक को कोर्ट में पेश होने का समय मांगा। इससे पहले कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। अगली सुनवाई की तिथि छह जून निर्धारित की गई है।
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मालूम हो कि मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्ति से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामले में अदालत को प्रस्तुत किया था। अदालत में मोतीलाल वर्मा की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा किया गया था कि सदर तहसील क्षेत्र के मौजा मोहम्मद पट्टी स्थित भूमि उनकी संपत्ति है। जबकि उक्त संपत्ति को मुख्तार अंसारी ने पुत्र अब्बास अंसारी के नाम से खरीदी गई संपत्ति बताई गई थी। अदालत ने कहा कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पहले जिला मजिस्ट्रेट और संपत्ति के स्वामी पक्ष को सुनना आवश्यक है। इसी क्रम में अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। विशेष लोक अभियोजक को 20 मई तक लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद विधायक के अधिवक्ता ने कोर्ट से 27 मई तक उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए समय मांगा था, उनके नहीं आने से अब छह जून को अदालत ने तारीख तय की है।
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