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Ghazipur News: पत्नी की हत्या के दोषी को दस साल की सजा

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गाजीपुर। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या कें दोषी पति को दस साल की कारावास के साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार करीमुद्दीनपुर थाना के गंधपा निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में 29 दिसंबर 2022 को तहरीर दिया कि उसने पुत्री प्रीति बिंद की शादी करीब डेढ़ वर्ष पूर्व शहर कोतवाली के टेढ़वा रजदेपुर निवासी विजय बिंद के साथ की थी। सामर्थ्यनुसार उपहार स्वरूप सामान दिया था। शादी के कुछ दिन बाद पुत्री को दहेज में बाइक व सोने की चेन की मांग को लेकर ससुराल के लोग परेशान करने लगे। 29 दिसंबर 2022 को सूचना मिली कि पुत्री को दहेज के लिए ससुराल के लोग फंदे से लटका दिए हैं।
सूचना पर पुत्री की घर गया तो वह बेड पर मृत पड़ी थी। वादी की सूचना पर पुलिस ने आरोपी विजय बंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।
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