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Ghazipur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल कारावास की सजा

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसला कर दुष्कर्म के दोषी को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। सादात थाना क्षेत्र एक गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर दिया था कि 23 जून 2024 को उसके पड़ोस गांव निवासी अरमान उर्फ भोला उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाफुसला कर शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। वादी की सूचना पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पीड़िता को डॉक्टरी मुआयना कराने के बाद उसका न्यायालय में बयान दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों को पेश किया गया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।
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