गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार नोनहरा थाना के फतेपुर अटवा गांव निवासी शकील खान ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 8 जनवरी 2021 की सुबह 7 बजे पुराने करकट फूंकने के विवाद में पुत्र राशिद को गांव के ही कलामुद्दीन उर्फ कल्लू ,निजामुद्दीन उर्फ चुन्नू और बबलू गाली देते हुए रास्ते में पकड़ लिया। इसके बाद शाहबाज ने पेट में चाकू से वारकर हत्या कर दी। वादी की सूचना पर पुलिस मुकदमा दर्ज विवेचना में जुट गई। सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।