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Ghazipur News: हत्या के मामले में दो भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास

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गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में दो भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार थाना नंदगंज थाना क्षेत्र के एक निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दिया कि 21 अक्टूबर 2019 को उसके भाई की पुत्री को उसके गांव का ही आरोपी राजा भगा ले गया था। इस मामले में भाई द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मुकदमे में सुलह करने के आरोपी के परिजन दबाव डाल रहे थे। इसी घटना को लेकर 17 अक्टूबर 2019 की रात में भाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि आरोपी राजा, उसका भाई राजकुमार, सच्चे लाल और उसका भाई बच्चे लाल घटना स्थल से भागे हुए आ रहे हैं। मौके पर देखा कि भाई आग से बचने के लिए पानी भरे गड्ढे में कूद पड़ा है। पूछताछ करने पर गंभीर रूप झुलसे भाई ने बताया कि भाग रहे सभी आरोपियों ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है। ग्रामीणों की मदद से घायल भाई को जिला अस्पताल लेकर आया। जहां से डाक्टर ने वाराणसी रेफर कर दिया। वहां ले जाते समय रास्ते में ही भाई की मौत हो गई। वादी की सूचना पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 14 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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