गाजीपुर। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे। रोजाना 100 से अधिक पाजिटिव केस मिलने पर जिलाधिकारी ने कर्फ्यू जारी करने का निर्देश दिया। प्रतिबंध 30 अप्रैल की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले की सीमा क्षेत्र के तहत सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम एवं अन्य पार्कों में जन-सामान्य का आना-जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। निर्धारित समय अवधि में व्यवसायिक गतिविधियां बाजार, मंडी बंद रहेंगी। सुबह छह बजे के बाद और रात नौ बजे के पूर्व धार्मिक स्थलों एवं परिवार के सामाजिक आयोजनों के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनसार सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यकमों में लोगों के एकत्र होने की संख्या निर्धारित की गई है। किसी भी बंद स्थान और हाल, कमरे की निर्धारित क्षमता की 50 प्रतिशत से कम, लेकिन एक समय में अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सेनेटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता अनिवार्य होगी। किसी भी खुले स्थान, मैदान पर अधिकतम 100 व्यक्ति जुट सकेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन किया जाना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धर्म स्थल के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार की सभाएं निषिद्ध रहेंगी। श्रद्धालु एवं पूजा कराने वाले समेत कोई भी किसी को किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करेगा। उन्हें अपने लिए अलग से मैट, दरी, चादर लानी होगी, जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हैं। प्रतिबन्ध एंबुलेंस पर लागू नहीं होगा एवं मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। उल्लंघन करने वालों पर पुलिस उपनिरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी तथा नायब तहसीलदार और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर सकेगा।