गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/ एमएलए कोर्ट शक्ति सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उमर अंसारी फर्जीवाड़ा के आरोप में जेल में बंद हैं। आईएस-191 गैंग के सरगना रहे मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के नाम से शहर कोतवाली के देवड़ी बल्लभ दास में संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थी। कुर्क संपत्ति को छुड़ाने के लिए मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसमें उसने फरार चल रही 50 हजार की इनामी आफ्शा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर किया था। मामला प्रकाश में आने पर मुहम्मदाबाद कोतवाली में उमर अंसारी और उनके अधिवक्ता लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद उमर अंसारी की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल किया गया था। मामले में सुनवाई के बाद जज शक्ति सिंह ने अर्जी को खारिज कर दिया। संवाद