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चिकित्सक प्रमाण पर ही आइसोलेशन सुविधा

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शासन की ओर से होम आसोलेशन के नियमों में बदलाव करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह नहीं दी गई है। ऐसे मरीजों को ही होम आइसोलेट किया जाएगा, जिन्हें चिकित्सक द्वारा हल्के एवं बिना लक्षण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। एचआईवी, ट्रांसप्लांट एवं कैंसर से पीड़ित लोगों के संक्रमित होने पर उन्हें होम आइसोलेट नहीं किया जाएगा। सीएमओ डा. जीसी मौर्या ने बताया कि प्रमाणित होने पर ऐसे मरीज के घर पर सेल्फ-आइसोलेशन और परिवार के लोगों को क्वारंटीन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मरीज की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। मरीज की देखभाल कर रहे व्यक्ति और करीब लोगों को चिकित्सक अधिकारी के परामर्श के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोक्वाइन प्रोफाईलैक्सिस लेनी चाहिए। मरीज दिन में दो बार गर्म पानी से गरारा एवं भांप ले सकते हैं। कोविड संक्रमित मरीज घर के एक कमरे में रहने के साथ परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाकर रहें। मरीज तीन लेयर के मास्क इस्तेमाल करें। वहीं कम प्रतिरक्षा क्षमता वाले एचआईवी, ट्रांसप्लांट कराने वाले एवं कैंसर रोग से पीड़ित लोगों को होम आइसोलेट नहीं किया जाएगा। जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग एवं कमजोर फेफड़े, गुर्दे की बीमारी से ग्रसित हैं उनमें कोरोना की पुष्टि होने पर चिकित्सक की अनुमति के बाद ही होम आईसोलेट होंगे।
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