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शिक्षा माफियाओं की तीन करोड़ 10 लाख रुपये अचल संपत्ति कुर्क

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गाजीपुर। जिले के शिक्षा माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट में शिक्षा माफियाओं द्वारा पत्नी के नाम से अर्जित तीन करोड़ 10 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
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जिलाधिकारी एमपी सिंह ने बीते 19 जुलाई को पुलिस की आख्या रिपोर्ट पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। इसमें रघुनाथपुर छावनी लाइन निवासी शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा द्वारा पत्नी जिउती देवी के नाम से अवैध रूप से अर्जित की गई दो करोड़ 20 लाख रुपये की अचल संपत्ति और गैंगस्टर एक्ट के वांछित शादियाबाद थाना क्षेत्र के खतीरपुर निवासी चंद्रहास कुशवाहा द्वारा पत्नी प्रियंका मौर्या के नाम से अवैध रूप से अर्जित की गई भू-संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसकी कीमत 90 लाख रुपये है। डीएम के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की टीम एसपी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी और कोतवाल विमलेश कुमार मौर्या दोपहर एक बजे कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे। इसके बाद डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसपी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि धारा 14 (1) के तहत शिक्षा माफियाओं की भू-संपत्ति को कुर्क किया गया है। पूर्व भी इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा माफियाओं की तीन करोड़ 10 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
जिलाधिकारी एमपी सिंह ने बीते 19 जुलाई को पुलिस की आख्या रिपोर्ट पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। इसमें रघुनाथपुर छावनी लाइन निवासी शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा गैंगस्टर एक्ट के वांछित शादियाबाद थाना क्षेत्र के खतीरपुर निवासी चंद्रहास कुशवाहा
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द्वारा पत्नी जिउती देवी के नाम से अवैध रूप से अर्जित की गई दो करोड़ 20 लाख रुपये की अचल संपत्ति और गैंगस्टर एक्ट के वांछित शादियाबाद थाना क्षेत्र के खतीरपुर निवासी चंद्रहास कुशवाहा की पत्नी प्रियंका मौर्या के नाम से अवैध रूप से अर्जित की गई भू-संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसकी कीमत 90 लाख रुपये है।
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