गाजीपुर। डाकखाने के बचत खाते में पांच सौ रुपये से कम धनराशि होने पर मेंटिनेंस शुल्क के रूप में खाते से सौ रुपये की कटौती कर ली जाएगी। नया नियम बीते 11 दिसंबर से प्रभावी है। इस निर्देश का सभी जिलों के डाक अधीक्षकों को अनुपालन कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
जिले के डाक विभाग में करीब छह लाख 70 हजार खाताधारक हैं। इस नियम के तहत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर अब सौ रुपये की कटौती की जाएगी। नए नियम के अनुसार वित्त वर्ष के अंत तक खाते में पांच सौ रुपये से कम धनराशि रहने पर वित्त वर्ष के अंतिम दिन खाते से सौ रुपये बतौर मेंटिनेंस शुल्क और जीएसटी काट लिया जाएगा। इसके बाद अगर उस खाते में बैलेंस शून्य हो जाता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में डाकघर में बचत खाता रखने वाले लोगों को न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा।