गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार वर्ष के कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने तहरीर दिया कि बीते 23 अक्टूबर 2018 को उनकी पत्नी और नाबालिग पुत्री धान का बोझ लेकर आ रही थी। पहले से गांव का ही दीपक राम रास्ते में पुत्री को खींच कर खेत में ले जाकर अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। संवाद