गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विजय कुमार ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, सैदपुर कोतवाली क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में सर्वेश यादव, वीरेंद्र यादव, जंगी यादव और विनोद यादव को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी पाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद