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Ghazipur News: बहादुरगंज की पूर्व अध्यक्ष राजकोष में जमा करें धनराशि

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गाजीपुर। नगर पंचायत बहादुरगंज की पूर्व अध्यक्ष एवं मदरसा मदरसतुल मसाकीन में सहायक अध्यापक के पद से बर्खास्त निकहत परवीन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बीते 29 अगस्त को मदरसा के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को पत्र भेजकर 18 वर्ष तक राजकोष से अवैध भुगतान प्राप्त करने वाली निकहत परवीन द्वारा ली गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही धनराशि को राजकोष में जमा करने को कहा। चेताया है कि किसी विषम परिस्थितियों में संपूर्ण प्रबंधक व प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होगी।
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मालूम हो कि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर निकहत परवीन ने मदरसा में तैनाती करा ली थी। इस मामले में निकहत परवीन, पूर्व प्रबंधक व नियुक्ति प्राधिकारी और चयन समिति के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की गई थी। बावजूद नियुक्ति के बाद 18 वर्षों तक राजकोष से कराए गए अवैध भुगतान का जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि बीते 22 जून को पत्र जारी कर निकहत परवीन को 18 वर्ष तक की गई नौकरी में मिले वेतन को वसूलकर तत्काल राजकोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया था। बावजूद रिकवरी के संबंध में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई और न ही धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सचिदानंद तिवारी ने बताया कि मदरसा मदरसतुल मसाकीन बहादुरगंज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को पत्र भेजकर तत्काल धनराशि का विवरण और निकहत परवीन से धनराशि की रिकवरी कर राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
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