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आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन

Fri, 25 Sep 2015 11:33 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, गाजीपुर
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की गई है।
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बावजूद इसके शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। बगैर अनुमति के सभा आदि करने और सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाने पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके निजी भवनों, सार्वजनिक

स्थलों और सरकारी भवनों पर अभी भी जगह-जगह बैनर, होर्डिंग लगे हैं। आचार संहिता का पालन कराए जाने को लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं शुरू किए जाने की शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।
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पंचायत चुनाव के लिए अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है लेकिन दावेदारी करने के लिए तैयार उम्मीदवारों ने शहर ही नहीं बल्कि देहात क्षेत्रों में जगह-जगह अपना पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगवा दिया है। सार्वजनिक स्थानों,

सरकारी कार्यालयों की तो बात दूर रही लोगों के आवासों पर बगैर अनुमति लिए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। जबकि ऐसे भवनों पर लगे बैनर, होर्डिंग को तत्काल हटवाने का निर्देश दिया गया है। कई स्थानों पर प्रदेश सरकार के

कार्यों, योजनाओं से भरे होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्याशी वाहनों पर लाउडर लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे वाहन दिन रात क्षेत्रों में घूमकर प्रचार कर रहे हैं। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद पुलिस और प्रशासन के समक्ष
नियमों का पालन कराना चुनौती बन गया है।

सहायक निर्वाचन अधिकारी राजकुमार ने कहा कि किसी भी सूरत में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जगह-जगह लगाए गए बैनर, होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया गया है। संबंधित उम्मीदवारों की होर्डिंग लगा पाए जाने पर

उनके कानूनी कार्रवाई के अलावा आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव लड़ने से वंचित करने का भी प्रावधान है।
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