फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ghazipur News: फर्जी सीमांकन और कब्जे के आरोप में कानूनगो समेत आठ पर प्राथमिकी

विज्ञापन
विज्ञापन
गाजीपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी के आदेश पर बुधवार रात करीब 10 बजे राजस्व निरीक्षक (कानूनगो), निजी चेनमैन समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मरदह थाना क्षेत्र बीजबनपुर गांव में जमीन के फर्जी सीमांकन और अवैध कब्जे के आरोप में की गई है। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को सौंपी गई है।
विज्ञापन


पीड़ित अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गांव में जमीन पर उनका स्वामित्व और कब्जा है। आरोप है कि पश्चिम में स्थित जमीन के खरीदारों ने राजस्व निरीक्षक बलवंत सिंह और निजी चेनमैन प्रेम सिंह की मिलीभगत से एक अप्रैल 2025 के उपजिलाधिकारी के आदेश का हवाला देकर गलत पैमाइश और निशानदेही कराई। आरोप है कि इसके बाद सड़क किनारे की उनकी जमीन में घुसकर अवैध निर्माण कराया गया। इसका विरोध किया तो धमकी दी गई।

अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर सीजेएम कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद मरदह पुलिस ने 23 सितंबर को बलवंत सिंह, प्रेम सिंह, बेचू गुप्ता, निर्मला देवी, अमित गुप्ता, विनीत गुप्ता, मनीष गुप्ता और संजय गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
विज्ञापन


थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

कानूनगो ने आरोपों को बताया गलत

राजस्व निरीक्षक बलवंत सिंह ने आरोपों को गलत बताया। कहा कि बीजबनपुर में दो पक्षों के बीच विवाद था, जिसका आपसी सहमति से निस्तारण कराया गया था और दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए थे। बाद में एक पक्ष ने न्यायालय में शिकायत की, जिसके निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि उनके पास मामले से संबंधित सभी साक्ष्य मौजूद हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें