गाजीपुर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, आरओ, क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्षों की बैठक जिला पंचायत के सभागार में शनिवार को हुई। इसमें जिलाधिकारी एमपी सिंह ने सभी अधिकारियों से कहा कि चुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसलिए सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करना एवं कराना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने मतदान से पूर्व, मतदान के दिन एवं मतगणना तक कौन-कौन से कार्य किए जाने हैं के बारे में विस्तापूर्वक बताते हुए निर्देश दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रचार में प्रत्याशी की तरफ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप अपनी निष्पक्षता अवश्य बनाए रखेंगें। चुनाव प्रचार लगे वाहन तथा प्रचार के लिए जनसभा की भी पूर्व में अनुमति लेनी होगी। अगर कोई भी वाहन-जनसभा बिना अनुमति के पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
जिले में आचार संहिता लागू है इसलिए किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, विद्युत खंभा, टेलीफोन खंभा पर बैनर या होर्डिग नहीं लगेंगे। चुनाव का प्रचार-प्रसार नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि आज शाम तक सभी चुनाव प्रचार-प्रसार से संबंधित बैनर पोस्ट हटा दिए जाएं। रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकर के माध्यम से नहीं होगा। मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा. ओमप्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. जीसी मौर्य, सभी जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, आरओ, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।