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कर्मचारी कर सकेंगे डाक मत पत्र से मतदान

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मौधा। चुनाव में मतदान कर्मी के रूप में ड्यूटी करने वाले 11 विभाग के कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा दूसरे फोटो पहचान पत्रों का विकल्प भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने जिन विभागों को डाक मत पत्र की सुविधा प्रदान की है उसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट एंड टेलीग्राम, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन और यातायात शामिल हैं। सैदपुर के उपजिलाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि डाक मतपत्र से मतदान करने की इच्छा रखने वाले संबंधित मतदाता को जरूरी विवरण देकर फार्म भरना होगा। उधर, मतदान के समय पहचान के लिए काम में लाए जाने वाले मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक एवं डाकघरों की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड आदि दस्तावेज भी मान्य होंगे। इसके अलावा एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई की तरफ से जारी किए गए स्मार्टकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र एवं राज्य सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र आदि भी दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। वहीं सांसद, विधायक एवं एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनीक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र भी मान्य होगा।
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