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नामांकन पत्रों में छह प्रमाण पत्र लगाना जरूरी

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सादात। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 29 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में उम्मीदवार ब्लाक परिसर में नामांकन पत्रों की खरीदारी कर रहे हैं। नामांकन पत्रों के साथ प्रत्येक प्रत्याशी को छह प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। खंड विकास अधिकारी गोपाल यादव ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी को वह चाहे जिस पद के लिए नामांकन कर रहा हो उसे नामांकन पत्रों के साथ छह प्रमाणपत्र जमा करना होगा जो प्रत्याशी ऐसा नहीं करेगा तो उसका नामांकन रद्द हो जाएगा। जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्रों में जमानत धनराशि की चालान की मूल प्रति, आधार कार्ड, फोटो, घोषणा-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में जिस पेज पर प्रत्याशी और प्रस्तावक का नाम है उस पेज की स्व प्रमाणित प्रति और अदेय प्रमाणपत्र शामिल हैं। अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव का, क्षेत्र पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी का और जिला पंचायत स्तर पर नामित अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए। सहायक विकास अधिकारी राजीव गुप्ता ने बताया कि विकासखंड में कुल 88 ग्राम पंचायतों में 296 बूथों परचुनाव कराए जाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव 1104 पदों, क्षेत्र पंचायत के लिए 107 और ब्लाक में जिला पंचायत सदस्य की तीन सीटे हैं। बताया कि इन पदों पर नामांकन 17 एवं 18 अप्रैल को होगा। मतदान करते समय मतदाता को पहचान के रूप में 17 अभिलेख एवं कागजात में से कोई एक दिखाकर मत डालने का अधिकार होगा।
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