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जिला न्यायालय बंद, बैरिकेडिंग कर आवागमन प्रतिबंधित

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जिला न्यायालय बंद, बैरिकेडिंग कर आवागमन प्रतिबंधित
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गाजीपुर। शहर के नवापुरा कचहरी में तीन पूर्व कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद शुक्रवार को 250 मीटर परिधि तक हॉटस्पाट एरिया घोषित कर सील कर दिया गया। इसके चलते जिले न्यायालय बंद कर दिया गया है। साथ ही कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को आने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग करके आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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कोरोना महामारी से बचाव के लिए बीते 23 मार्च की रात संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकारी कार्यालयों से लेकर बाजार तक बंद हो गए थे। करीब डेढ़ दो माह बाद अनलॉक के बाद बाजारों में धीरे-धीरे चहल-पहल तेज हो गई थी। जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। ऐसे में नवापुरा कचहरी में एक संक्रमित महिला मिलने व उसकी मौत के बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। एहतियात के तौर पर सबसे पहले अफीम फैक्ट्री के पास से इस मुहल्ले में जाने वाली सड़क को बंद किया गया। इसके बाद संक्रमित महिला के मकान के 250 मीटर की परिधि को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके तहत जनपद न्यायालय के साथ कलेक्ट्रेट व एसपी कार्यालय को जाने वाले रास्ते को बैरकेडिंग करके जहां पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं, सपा कार्यालय और नगरपालिका के नीचे की सभी दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से जुझ रहे दुकानदारों के सामाने एक फिर विकट समस्या पैदा हो गई है। एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्तों के भी बंद होने से अब फरियादियों को 14 दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा। एसडीएम प्रभास कुमार ने बताया कि हॉटस्पाट एरिया में पूर्णत: आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
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