जिला कृषि अधिकारी ने जिले के सभी कृषकों को अवगत कराया है कि खरीफ 2021 एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू कर दी गई है। फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान अगर अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है, वहां 24 जुलाई तक लिखित रूप से अवगत करा दें कि हमारा प्रीमियम न काटा जाए। अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम का पैसा काट कर फसल बीमा कर दिया जाएगा। साथ ही जिन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण स्वीकृत कराना है, वे कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी-बैंक शाखा से संपर्क कर किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।