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गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा सुनाई

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गाजीपुर। बुधवार को जिला जज प्रशांत मिश्रा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के गांव बालापुर के मुस्तफा को चार वर्ष की कड़ी कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड की राशि न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बालापुर के निरंकारनाथ श्रीवास्तव 20 मई 2018 को अपने बाग में आम की देखभाल कर वहीं चारपाई पर लेटे थे। आठ बजे रात्रि में पुरानी रंजिश को लेकर मुस्तफा एवं उसके लड़के सुलेमान ने लाठी डंडा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे वादी को काफी चोट आई। वादी की तहरीर पर उसका मुकदमा दर्ज कर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वह चार दिनों तक भर्ती रहा। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल सात गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त सुलेमान को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया और मुस्तफा को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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