गाजीपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राम अवतार ने सुनवाई के बाद आरोपी शशिपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने बताया कि मामला खानपुर थाना क्षेत्र का है। 2017 में आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस विवेचना के बाद 10 फरवरी 2020 को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।