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अश्लील हरकत करने वाला चचेरे दादा को चार वर्ष की कड़ी कैद

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने बुधवार को किेशोरी पोती के साथ अश्लील हरकत पर चचेरे दादा को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
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अभियोजन के अनुसार, थाना भांवरकोल के एक गांव की महिला ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी किशोरी पुत्री दो फरवरी 2014 को पड़ोस में स्थित उसके चचिया ससुर के घर मोबाइल का चार्जर लेने गई थी। उसे अकेला पाकर ससुर अभियुक्त मुन्नू उसके साथ्ज्ञ अश्लील हरकत करने लगा। उसके शोर पर उसकी देवरानी और देवर दौड़ कर आए। मौके की स्थिति को देख अभियुक्त भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय और अधिवक्ता सुमित कुमार श्रीवास्तव ने आठ गवाह पेश किए। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई।
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