वी मार्ट के नियमानुसार ग्राहक कोई कैरी बैग लेकर अंदर नहीं जा सकता, ताकि ग्राहकों से कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क लिया जा सके। सामानों की खरीदारी के दौरान व खरीदारी के पहले कैरी बैग के अतिरिक्त चार्ज की कोई सूचना वहां नहीं थी गई थी।
परिवादी ने खरीदारी संबंधी रसीद इत्यादि दाखिल किया व राष्ट्रीय आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया। फोरम ने वी-मार्ट के मैनेजर को आदेश दिया कि 3,007 रुपये एक माह के भीतर अधिवक्ता को अदा करें। इसके पूर्व बाजार कोलकाता पर भी कैरी बैग का छह रुपये लेने पर 3000 रुपये हर्जाना लगा था, जिसे बाजार कोलकाता द्वारा फोरम में जमा किया गया था।