बारा। राम मंदिर को दुकानदारी बताने वाले तत्कालीन नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर के विरुद्ध गहमर कोतवाली में शुक्रवार को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और वैमनस्य की भावना पैदा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। भदौरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह की 19 जनवरी को दी गई तहरीर पर छानबीन करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सेवराई तहसील के तत्कालीन नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर ने 17 जनवरी को देवी-देवताओं और मंदिरों में पूजा करने वाले लोगों बेवकूफ बताया था। साथ ही राम मंदिर पर भी गलत बयान दिया था। यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इसकी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिला प्रशासन ने उन्हें सेवराई से हटाकर जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था। जबकि डीएम ने जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजा था। उन्हें कुछ दिन पूर्व निलंबित कर दिया गया था। उधर, भदौरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह ने 19 जनवरी को गहमर कोतवाली में हिम्मत बहादुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। पुलिस ने छानबीन कर मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि तहरीर पर जांच के बाद हिम्मत बहादुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।