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नामांकन फार्म के साथ प्रत्याशी को जमा करना होगा अदेय प्रमाण पत्र

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मौधा। नामांकन दाखिल करने के लिए सबसे पहले नामांकन फार्म की जरूरत होगी। किसी भी पद का प्रत्याशी चार सेट में नामांकन पत्र ले सकता है। चार सेट इसलिए कि एक में अगर कुछ गलत हो जाए तो अगला वाला सही हो। इससे प्रत्याशी को पर्चा खारिज होने का भय नहीं रहेगा। सैदपुर के एडीओ पंचायत राकेश दीक्षित ने बताया कि नामांकन फार्म में प्रत्याशी अपने बारे में पूरा विवरण देगा। जबकि दूसरे जरूरत शपथ पत्र की है। इसे कचहरी से बनवाना होगा। तीसरा कागज आरक्षित वर्ग के लिए उसका जाति प्रमाणपत्र होगा। इसके अलावा प्रत्याशी को वह वोटर लिस्ट भी नामांकन फार्म के साथ लगाना होगा जिसमें उसका नाम दर्ज हो। साथ ही प्रस्तावक की वोटर लिस्ट भी लगानी होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस वार्ड से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। प्रस्तावक का नाम भी उसी वार्ड की वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। एडीओ पंचायत ने बताया कि इसके अलावा उस सीट के आरक्षित श्रेणी के प्रपत्र आठ का प्रारूप बी भी लगाना होगा। हर प्रत्याशी को निर्धारित जमानत राशि एसबीआई की किसी शाखा में जमा करानी होगी। जमानत धनराशि जमा करने के बाद ट्रेजरी चालान की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ लगेगी। अगर वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है तो उसे जिला पंचायत की एनओसी देनी होगी। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। बताया कि इन सबके बाद नामांकन फार्म पर प्रत्याशी का फोटो होना अनिवार्य होगा।
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